रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश:इंजेक्शन पर अब मरीज का नाम, आईपीडी नंबर व अन्य जानकारी होगी अंकित,इस्तेमाल के बाद वॉयल को वैरिफाई कर करवाया जाएगा पूर्ण नष्ट
जयपुर। प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना वार्ड में प्रतिदिन भेजे जाने वाले इंजेक्शन्स पर अब संबंधित मरीज का नाम, आईपीडी नंबर एवं तिथि अंकित कर नसिर्ंग स्टॉफ को दिया जाएगा। साथ ही इंजेक्शन के लगने के बाद इनके आउटर कार्टन समेत खाली वायल को अस्पताल पर नियुक्त नोडल ऑफिसर से वेरिफिकेशन के बाद पूर्णतया नष्ट करवाया जाएगा ताकि इनकी चोरी या दुरूपयोग पर अंकुश लगाया जा सके।चिकित्सा सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मरीजों के अटेन्डेन्ट को व्यक्तिगत रूप से इंजेक्शन खरीदकर लाने के लिए भी प्रिक्रिस्पशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के उपयोग के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद की प्रक्रिया अब केवल अस्पताल के स्तर पर सम्पादित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कालाबाजारी बल्कि इंजेक्शंस के दुरूपयोग पर भी रोक लगेगी।श्री महाजन ने बताया कि चिकित्सा ए...
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