दिल्ली. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। Share: Previous Post अधिशासी अधिकारी का कार्यभार संभालने पर पाराशर का किया स्वागत Next Post कटारिया ने की नितिन गडकरी से शिष्टाचार मूलक भेंट Related Articles देश प्रदेश अभिनेता सतीश कौशिक का निधन देश प्रदेश ई मित्र कियोस्क धारकों को निर्देश, जनआधार में एक से अधिक बार परिवर्तन देश प्रदेश मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना को लेकर गंभीरता दिखाने की अपील की देश प्रदेश पूर्व पेंशन योजना के लिए कर्मचारी संगठनों ने व्यक्त किया मुख्यमंत्री का आभार देश प्रदेश शिक्षा क्षेत्र के दानदाताओं व प्रेरकों को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.