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विधायक कोष से विशेष योग्यजनों को स्कूटी की वास्तविक लागत की स्वीकृति मिलेगी

जयपुर, 29 दिसम्बर। राज्य सरकार ने विधायक कोष के माध्यम से विशेष योग्यजनों को देय स्कूटर या स्कूटी की वास्तविक लागत वहन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की दिशा निर्देशिका में संशोधन कर परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार, विधायक कोष के माध्यम से अनुमत कायार्ें की सूची में विशेष योग्यजनों को देय ’स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों सहित) की वास्तविक लागत’ की स्वीकृति भी शामिल की गई। साथ ही, यह स्वीकृति पूर्व में सम्बंधित विशेष योग्यजनों को तिपहिया साईकिल उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में भी लागू होगी।  
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