Home>>देश प्रदेश>>कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना में छात्राओं को राहतपंजीयन शुल्क, एक बारीय कर, सरचार्ज और ग्रीन टैक्स में मिली छूट
देश प्रदेश

कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना में छात्राओं को राहतपंजीयन शुल्क, एक बारीय कर, सरचार्ज और ग्रीन टैक्स में मिली छूट

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने अब कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में शामिल सभी स्कूटी योजनाओं में वितरित की जाने वाली स्कूटी के पंजीयन शुल्क, एक बारीय कर, सरजार्च एवं ग्रीन टैक्स में पूर्णतया छूट प्रदान की है। श्री गहलोत ने इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की प्रस्तावित अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है। 
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार दुपहिया वाहन के प्रथम रजिस्ट्रेशन हेतु फीस के रूप में 300 रूपये की राशि ली जाती है। वहीं, प्रति वाहन लगभग 5000 कर देय लगता है। ऐसे में छात्राओं को लगभग 5300 रूपये की छूट प्रदान की जाएगी।   
राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। गौरतलब है कि देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में भी पहले से ही कर देय में छूट का प्रावधान है। 
कालीबाई भील स्कूटी योजना में कई योजनाएं शामिल 
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में कई विभागों की स्कूटी योजनाएं शामिल हैं। इनमें, सभी वर्गों की छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग), एससी की छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग), एसटी की छात्राओं हेतु (जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग), सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग), अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग), विमुक्त, घुमंतु व अर्द्धघुमंतु समुदाय की छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) प्रमुख है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!