दिल्ली. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। Share: Previous Post अधिशासी अधिकारी का कार्यभार संभालने पर पाराशर का किया स्वागत Next Post कटारिया ने की नितिन गडकरी से शिष्टाचार मूलक भेंट Related Articles देश प्रदेश सामाजिक उत्थान समुदाय की बैठक सम्पन्न,वाट्सअप पर बना ग्रूप धरातल पर उतरा देश प्रदेश प्रधानमंत्री ने महान एथलीट श्री मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया देश प्रदेश अनूप मंडल के खिलाफ कार्यवाही की मांग देश प्रदेश अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप देश प्रदेश गंगानगर शुगर मिल्स की ओर से प्रदेशभर में हैंड सेनेटाइजर वितरण शुरू Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.