दिल्ली. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। Share: Previous Post अधिशासी अधिकारी का कार्यभार संभालने पर पाराशर का किया स्वागत Next Post कटारिया ने की नितिन गडकरी से शिष्टाचार मूलक भेंट Related Articles देश प्रदेश आरटीई के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश की लॉटरी निकाली देश प्रदेश मुख्यमंत्री ने की राज्यापाल से मुलाकात : जोधपुर और करोली के दंगों पर चिंता जताई देश प्रदेश भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक कर भीलवाड़ा जिला कलक्टर व अधिकारियों से ली कोरोना के बढ़ते प्रकरणों की रोकथाम हेतु की गई तैयारियों की जानकारी देश प्रदेश भगवतीचरण वोहरा का स्वतन्त्रता आंदोलन मे योगदान: कल्पना पांडे देश प्रदेश माहेश्वरी के समर्थन में दीया कुमारी ने आदिवासी एवं किसान सम्मेलन को किया संबोधित Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.