दिल्ली. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। Share: Previous Post अधिशासी अधिकारी का कार्यभार संभालने पर पाराशर का किया स्वागत Next Post कटारिया ने की नितिन गडकरी से शिष्टाचार मूलक भेंट Related Articles देश प्रदेश सांसद जोशी ने उठाया लोकसभा में फसल खराबे का विषय देश प्रदेश किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट एवं 100 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली बजट में मिली सौगातों पर ऊर्जा राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री का जताया आभार देश प्रदेश रेगर समाज की सभाग स्तरीय वाॅलीबाल एवं साहित्यिक प्रतियोगिता सम्पन्न देश प्रदेश वरिष्ठतम पत्रकार सम्मान समारोह में पत्रकारिता के पांच पुरोधाओं का किया सम्मान देश प्रदेश अस्पतालों में कोरोना के लिए आरटीपीसीआर जांच की दर घटाकर 350 रूपए की Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.