Home>>फतहनगर - सनवाड>>स्टेट टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों के लिए मासिक पास का प्रावधान – उपमुख्यमंत्री
फतहनगर - सनवाड

स्टेट टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों के लिए मासिक पास का प्रावधान – उपमुख्यमंत्री

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार के नियंत्रण वाले टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए रियायती मासिक पास का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य में हल्के मोटर वाहनों को टोल मुक्त किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री विक्रम बंशीवाल द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए सदन को अवगत कराया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त कुल 83 सड़कों पर टोल वसूला जा रहा है। इनमें राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 27, आरएसआरडीसी द्वारा 39, रिडकोर द्वारा 13 एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 4 सड़कों पर टोल संग्रहण किया जा रहा है।

इससे पहले विधायक श्री बंशीवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना 14 मई 2018 के अंतर्गत केवल निजी वाहनों (नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों) को टोल मुक्त किया गया था, जिसको राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 को निरस्त कर दिया गया था।   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!